Haryana Cabinet Approves Agniveer Policy

हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले: अग्निवीर नीति मंजूर, अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर ₹15,220

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Haryana Cabinet Approves Agniveer Policy

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज आयोजित हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में अग्निवीर नीति 2024 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत अग्निवीरों के पुनर्वास, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने और वर्दीधारी सेवाओं व सुरक्षा से जुड़े पदों में उनके कौशल का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

कैबिनेट ने हरियाणा सरकार के अधीन सेवाओं और पदों, जैसे फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड में अग्निवीरों के लिए वर्तमान 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा राज्य सरकार ने श्रमिक वर्ग के हित में बड़ा फैसला लेते हुए अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 15,220 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है। यह फैसला उस सिफारिश के आधार पर लिया गया है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान की थी। एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की सिफारिश की थी।

कैबिनेट बैठक में रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत नियोजित रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हस्तांतरणीय विकास अधिकार (TDR) नीति 2021 के प्रावधानों के अनुरूप एफएआर को मौजूदा 2.25 से बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है।

सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदेश में बढ़ती बुजुर्ग आबादी को ध्यान में रखते हुए बेहतर आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।